गोकुल चंद्रमा मंदिर भ्रष्टाचार मामले को नए ट्रस्टीयो ने पूरे मामले को सिरे से किया खारिज

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बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) गोकुल चंद्रमा मंदिर की भूमि कौडिय़ों के दाम बेचने मंदिर की भूमि दान में मिले सोने चांदी में हेरा फेरी करने तथा नए संविधान का गठन किए जाने के मामले को लेकर कुछ समय पूर्व नारायण बजाज ने कलेक्टर को मंदिर के मुखिया हरिकृष्ण जी के विरोध शिकायत कर दोषियों पर आरोप लगाया था कि मंदिर के मुखिया हरिकृष्ण जी ने मंदिर ट्रस्ट की जमीन कौडिय़ों के दाम मात्र 5 लख रुपए में बेचकर भ्रष्टाचार किया है साथ ही मंदिर को दान में मिले सोना चांदी में भी हेरा फेरी की गई है एवं नए संविधान बनाकर नए ट्रस्टियों की नियुक्ति की गई है, इस पूरे मामले में कानूनी दावपेच की लड़ाई के बाद रविवार को मंदिर के नए ट्रस्टीज़ और अध्यक्ष एवं अधिवक्ता हेमेंद्र गोविंदजी वाला ने यहां मीडिया से रूबरू होकर मामले में सफाई देते हुए शिकायतकर्ता नारायण बजाज की शिकायत को निराधार बताते हुए कहां की उनकी शिकायत पर तत्कालीन एसडीएम ने जो प्रतिवेदन दिया था उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है जमीन बिक्री मामले में भी नवनियुक्त दृष्टि अध्यक्ष गोविंद जी वाला ने मीडिया को बताया कि बेची गई भूमि पडत भूमि थी यह रकम तुरंत बैंक में जमा कराई गई थी संविधान गठन के मामले में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव की मृत्यु होने से उनके पास नहीं था इस लिस्ट ट्रस्ट रजिस्टर ने अनुमति लेकर नए संविधान बना लिए गए हैं मंदिर की नई ट्रस्ट बॉडी ने शिकायतकर्ता नारायण बजाज और उसके अन्य साथियों पर झूठी शिकायत कर मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की छवि खराब करने के मामले में मानहानि और झूठे शपथ पत्र देने पर कानूनी कार्यवाही करने की बात करते हुए कहा कि वर्तमान ट्रस्ट की बॉडी वैधानिक है तथा यहां किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार और गबन नहीं किया गया है।

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