केनरा बैंक की याचिका हर्जाने के साथ ख़ारिज कर अधिवक्ता अग्रवाल की दलीलों को माना नजीर

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बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) बुरहानपुर स्थित कमल कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश में केनरा बैंक की रिट याचिका निरस्त ही नहीं की बल्कि केनरा बैंक पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया इतना ही नहीं बल्कि माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उक्त आदेश को नजीर के रूप में न्यायिक जनरल्स में प्रकाशित करने का भी आदेश किया कमल कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया कि इस कंपनी के पक्ष में कैनरा बैंक से लगभग 75 लाख ब्याज सहित वसूली के आदेश के बावजूद केनरा बैंक द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं करने पर केनरा बैंक की नंदा नगर शाखा इंदौर की कुछ संपत्ति कुर्क भी कर ली गई थी तथा शेष संपत्ति कुर्क करना बाकी थी इसी बीच केनरा बैंक ने उक्त आदेश के खिलाफ माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था किंतु 9 माह बाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगभग 2 घंटे तक चली सुनवाई में कैनरा बैंक की ओर से उपस्थित सीनियर अधिवक्ता की दलीलों को अमान्य करके कमल कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित अधिवक्ता मनोज अग्रवाल की दलीलों को निरस्त कर दिया बल्कि कैनरा बैंक पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाते हुए इस जुर्माने की राशि को 14 दिवस के भीतर भुगतान करने के आदेश भी पारित किए गए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को नजीर के रूप में स्थापित करते हुए न्यायिक जर्नल में प्रकाशित करने के भी आदेश पारित किए श्री अग्रवाल से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस नजीर को मिलाकर कुल 15 अन्य मामलों में भी अब तक नजीर उनके नाम हो चुकी है जिससे वह अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं श्री अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकरण में उनके सहायक अधिवक्ता गण श्रीमती अनीता मनोज श्रीमती दीक्षा हर्ष सहित एडवोकेट सुश्री प्रीति तिवारी एवं अधिवक्ता अजहर हुसैन का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त रहा।

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