सगी बहनों के साथ 39 लाख की धोखाधड़ी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर

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बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) पिछले दिनों दो सगी बहनों के साथ 39 लाख रूपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने करीम और अशफाक दो भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया है लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है। पीड़ित बुजुर्ग बहनों ने अपने अधिवक्ता मनोज अग्रवाल के माध्यम से प्रेस कांफ्रेंस कर मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि करीम और अशफाक ने हमसे दुकान, भूखंड का सौदा किया। 39 लाख रूपए के चेक ले लिए, लेकिन हमारे से कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक और व्यक्ति से 50 लाख रूपए इसी भूखंड के नाम पर वसूल लिए हैं जो सीधे तौर पर हमारे साथ खुली धोखाधड़ी है अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने कहा कि खरीदी बिक्री के संव्यवहार में 2 लाख रूपए से अधिक नगद राशि प्राप्त करना गैर कानूनी होकर अपराध है। इसके साक्ष्य पुलिस को दिए गए है। आरोपियों के ऐसा करने से आयकर अधिनियमों का भी उल्लंघन हुआ है इसमें एक करोड़ रूपए के दंड का भी प्रावधान है। अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया पीड़ित बहनों ने शिकायत 1 मई 25 को की थी, लेकिन पुलिस ने 12 दिन बाद 12 मई को आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की। आरोपी अब तक फरार हैं और उनसे 39 लाख रूपए की जब्ती भी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नगद रकम के लेनदेन की सूचना आयकर विभाग को नहीं देने वाले अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं। इस पूरे मामले पर कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी ने कहा-मामले की जांच जारी है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
दरअसल बुरहानपुर के खानका वार्ड में दो सगे भाइयों ने बैंक में गिरवी रखी संपत्ति का फर्जी सौदा कर दो सगी बहनों से 39 लाख रुपए ठग लिए हैं। इस पूरे मामले में सिटी कोतवाली पुलिस की धीमी गति की कार्यवाही के चलते आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है।

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