आपत्तिजनक पोस्ट मामले में देरी से अपराध पंजीबद्ध करने पर उच्च न्यायालय का कड़ा रुख

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बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) धर्म विशेष के ईस्ट पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने और उस पर होने वाली शिकायत पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही नहीं करने पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने कड़ा रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ज्ञात हो कि 4 जुलाई को युवक देवराज ठाकुर के द्वारा सोशल मीडिया के अपने अकाउंट से धर्म विशेष के ईस्ट के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने के बाद बुरहानपुर शहर के एक युवक के द्वारा पुलिस को शिकायत करने और उस पर समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर विरोध किया गया था विरोध के बाद युवक पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया था जिसकी जमानत सेशन कोर्ट से खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय जबलपुर से 1 अगस्त को मंजूर की गई इस पूरे प्रकरण में युवक देवराज ठाकुर के खिलाफ शिकायतकर्ता सैयद रफीक की ओर से पैरवी अधिवक्ता मनोज अग्रवाल के द्वारा की गई। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि जहां माननीय न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश एंव निर्देश दिए वहीं मध्य प्रदेश सरकार के गृह सचिव तथा विधि एवं विधायी मामलों के मुख्य सचिव सहित पुलिस महानिदेशक को सोशल मीडिया के खिलाफ भी ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने पर कार्रवाई करने के निर्देश एवं आदेश दिए हैं।

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