बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) नेपानगर की भाजपा विधायक सुमित्रा कास्डेकर के खिलाफ न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के खिलाफ अगले न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे उपचुनाव 2020 में चुनाव आयोग को दी गई जानकारी सत्य है यह बात भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे ने एक मुलाकात में इस प्रतिनिधि से कही उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में गैस एजेंसी के लिए जो दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उसमें भूलवश कोई गलती हो सकती है इस मामले को जिलाध्यक्ष ने भूल वंश पूरा मामला बताते हुए कहा की जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता एक ही होती है जब उनसे पूछा गया कि गैस एजेंसी के लिए भी सुमित्रा कस्डेकर ने जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज एवं शपथ पत्र स्वयं के द्वारा प्रस्तुत कर अपनी शैक्षणिक योग्यता दसवीं और जन्म तिथि 1985 बताई गई है ऐसे में भूलवश क्या होता है पर जिलाध्यक्ष लधवे ने कहा कि अभी आदेश निचली अदालत का है अगली अदालत में वह अपना पक्ष रखेंगे ज्ञात हो कि बुरहानपुर की जिला अदालत में समाजसेवी आरटीआई कार्यकर्ता बालचंद शिंदे के निजी परिवार में इसे झूठा और जालसाजी का मामला मानते हुए उनके खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है जिस पर पुलिस दस्तावेजों का परीक्षण कर एफ आई आर दर्ज करेगी अब ऐसे में सुमित्रा कास्डेकर के सामने चुनौतियां अनेक हैं इससे पूर्व भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है।