बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के नोटिफिकेशन को अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने चुनौती देते हुए चुनाव आयोग को नोटिस देकर चैलेंज किया है कि अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन के समय समाप्ति और उस पर आपत्तियो के लिए मात्र एक दिन का समय दिया तथा अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर नहीं डाला गया तथा जिला निर्वाचन कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा नहीं कर वैधानिक त्रुटि की है ऐसा नहीं करने से आपत्ति नहीं ली गई जो न्योचित नहीं है अतः इस नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाए यह जानकारी अधिवक्ता मनोज अग्रवाल एवं खंडवा लोकसभा सीट के बुरहानपुर विधानसभा के मतदाता होने के नाते मीडिया को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आपत्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं देने तथा अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों को सार्वजनिक नहीं किया इसके चलते अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र में भरी गई जानकारी पर आपत्ति नहीं ली जा सकी इस के चलते लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने आगे बताया कि चुनाव आयोग को उनके द्वारा नोटिस दिया गया है यदि चुनाव आयोग उस पर संज्ञान नहीं लेता है तो वह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चौथे चरण के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग करेंगे। अधिवक्ता मनोज अग्रवाल के इस नोटिस के बाद हड़कंप मच गया है उनका कहना है कि आयोग ने आपत्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं देकर तथा अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र सार्वजनिक नहीं कर आम मतदाता के मौलिक अधिकारों का हनन किया है अधिवक्ता अग्रवाल के आयोग को नोटिस पर अगर चुनाव आयोग कार्यवाही करता है तो देश की 96 सीट के चुनाव प्रभावित होंगे जिसका सीधा असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा।