बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) अपर सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे की अदालत ने तीन साल निंबोलाथाना क्षेत्र अंतर्गत हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है अतिरिक्त लोक अभियोजक सोहेल हुसैन ने बताया कि पुलिस थाना निंबोला क्षेत्र अंतर्गत 26 अगस्त 2018 को रात्रि में बुद्धि पहलवान के बाड़े के पास बनिया नाला में आरोपी हिरिया उर्फ हीरालाल पिता सुखड़िया 45 वर्ष गंगिया उर्फ गंगाराम पिता जाटिया आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम बनिया नाला बुरहानपुर ने बच्चों की मामूली बात पर हुए विवाद पर एक राय होकर मृतक भाई राम का रास्ता रोककर उसके सिर पर आरोपी हीरालाल ने कुल्हाड़ी से वार किया दूसरा आरोपी गंगाराम ने उसे पकड़ घायल भाई राम को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया इस दौरान उसने मरणासन्न कथन में आरोपी गणों द्वारा कुल्हाड़ी से मारना बताया घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई थाना निंबोला ने मर्ग कायम कर जांच करते हुए थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपी की निशानदेही से घटना में उपयोग की गई कुल्हाड़ी को जप्त कर न्यायालय में धारा 302 एवं 302 /34 में अभियोग पत्र पेश किया था अदालत में दोनों आरोपी गणों को धारा 302 भारतीय दंड विधान में हत्या का आरोपी प्रमाणित पाते हुए अपने निर्णय में घटना को लेकर इस बात को अंकित किया है कि आरोपी गणों ने रात के समय बच्चों के विवाद की मामूली बात पर कुल्हाड़ी से मृतक को मारा है जिससे उसकी जान चली गई, ऐसे मामलों में दंड इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे समाज में संदेश जावे की अन्य व्यक्ति इस प्रकृति के अपराध करने से भयभीत हो और आरोपी गण को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं एक हज़ारके अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी हिरिया उर्फ हीरालाल घटना के बाद से जेल में है तथा अन्य आरोपी गंगाराम को अभिरक्षा में लेकर उसे जिला कारागार भेज दिया गया है।