चौथ वसूली के आरोपी का जिला प्रशासन ने अवैध र्निमित मकान तोडा

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बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) बायो डीजल संचालक से अवैध 20 लाख की चौथ वसूली के आरोपी अनुसूचित जीति प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता विनोद मोरे का इन्द्राकालोनी स्थित मकान का अवैध निर्माण सोमवार को जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला एंव पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम की संयुक्त टीम ने तोडा, विनोद मोरे के द्वारा बायोडीजल मामले में संचालक से अवैध रूप से 20 लाख रूपये की मांग को लेकर निंबोला थाने में की गई शिकायत पर उन्हें निम्बोला पुलिस ने गिरफतार कर दो सप्ताह पूर्व कोर्ट में पेश किया गया था जहां से कोर्ट ने विनोद मोरे को जेल भेज दिया है। इस कार्यवाही के सम्बंध में तहसीलदार मुकेश काशिव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विनोद मोरे का यह मकान अवैध रूप से बिना निगम की अनुमति के बनाया गया था साथ ही उनके खिलाफ अनेक शिकायते भी है, जिस के चलते यह कार्यवाही की गई है। प्रदेश सरकार के द्वारा गुंडा तत्व अभियान के तहत यह कार्यवाही की गई है, सोमवार को सुबह 11 बजे नगर निगम का अतिक्रमण विरोधीदस्ता पुलिस एंव जिला प्रशासन के अधिकारीयों के साथ मौके पर पहुंचा, अवैध निर्माण को तोडते समय किसी प्रकार की अप्रियस्थिति र्निमित होने के अंदेशे को ध्यान में रख भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम और अन्य अधिकारी पूरे समय मौजूद रहे, बताया जाता है कि विनोद मोरे के द्वारा भवन निर्माण में अनियमित्ता कर अवैध निर्माण किया गया था जिस के चलते यह कार्यवाही की गई है।

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