बंदूकें लूट मामले के तीन आरोपी पुलिस गिरफ्त में जंगल प्रवेश पर आधार कार्ड अनिवार्य नही

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बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) ग्राम बाकडी वन चौकी से हथियार और कारतूस लूट मामले के तीन युवा आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस टीम लगातार जंगल में सर्चिंग के काम में लगे रहने पर यह सफलता मिली है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 28 नवंबर की रात्रि में ग्राम बाकडी की चौकी से चौकीदार के साथ मारपीट कर शस्त्र कारागार में रखें 17 बंदूकें और कारतूस अज्ञात अतिक्रमण कारी आरोपियों के द्वारा इस कृत को अंजाम दिया गया था घटना के बाद से पुलिस की टीमें जंगल में सर्चिंग के काम में लगी हुई थी इसी बीच 12 नामजद आरोपियों की पहचान कर उन्हें तलाश किया जा रहा था जिसके चलते तीन आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है जो अतिक्रमण में संलिप्त रहा है शेष सभी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शनिवार को गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव के ग्राम बाकडी के दौरे पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनके दौरे का उद्देश्य वन चौकियों की सुरक्षा कैसे की जाए तथा इस प्रकार की घटना की पूर्ववर्ती किसी अन्य चौकी पर ना हो तथा वही पुलिस अधीक्षक ने इस बात का भी खंडन किया कि जंगल में प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। 28 नवंबर की घटना के बाद वन विभाग द्वारा जंगल के चारों और चौकी बनाई गई है जहां से आने जाने वालों की जांच की जाना है पहचान के तौर पर कोई भी आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं मगर इसका मतलब यह नहीं कि जंगल में प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य है। 28 नवंबर की घटना के संबंध में तीन आरोपी भावलाल पिता भाया और उर्फ शेखू 32 वर्ष ग्राम पलासुर प्रकाश पिता सदु 32 वर्ष ग्राम पलासुर गुड्डू उर्फ हीरालाल मकराम 22 वर्ष ग्राम पलासुर को गिरफ्तार किया है साथ ही अतिक्रमण मामले के भूरु मकराम 40 वर्ष ग्राम पलासुर को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की जानकारी मीडिया को दी गई।

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