बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) नागरिक अधिकरण अधिकारी अजमेर सिंह गौड़ ने एक और अभूतपूर्व आदेश पारित करते हुए अब्दुल करीम और मो. अशफाक बंधु – बुरहानपुर जलेबी सेंटर के की मलकी की खानका स्थित 1030 वर्गफुट दुकान के बिक्री/ अंतरण पर रोक लगाने का आदेश पारित करते हुए अंसारी बहनों की संपत्ति 39 लाख रुपए सुरक्षित करने का आदेश पारित किया है। इस संपूर्ण मामले में अंसारी बहनों के अधिवक्ता-द्वय मनोज कुमार अग्रवाल एवं अजहर हुसैन ने बताया कि, वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति सुरक्षित करने की दिशा में *वरिष्ठ नागरिक अधिकरण बुरहानपुर के पीठासीन अधिकारी अजमेर सिंह गौड़ का यह आदेश मिल का पत्थर साबित होगा, और अब इस आदेश के बाद वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित होना, और अधिक सुकर हो गया है । अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया कि इस आदेश के परिणाम स्वरुप अब उक्त अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक बंधु जो बुरहानपुर जलेबी सेंटर वाले के नाम से जाने जाते हैं उक्त दुकान का अंतरण/ बिक्री तब तक किसी अन्य को नहीं कर सकते जब तक कि वह उनकी मुवक्किल अंसारी बहनों को उनकी राशि 39 लाख रुपया मय हर्जाना उन्हें नहीं भुगतान कर देते उल्लेखनीय है कि अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक बंधु ने उक्त दुकान के सौदा पेटे 39 लाख रुपया अंसारी बहनों से ले लेने के बाद उक्त राशि की प्राप्ति से भी इंकार कर दिया था जो कि वरिष्ठ नागरिक अधिकरण के समक्ष झूठ साबित हुआ है।










