लाखों की धोखाधड़ी आरोपी पहुंचे जेल जमानत अर्ज़ी ख़ारिज

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बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) पिछले दिनों दो सगी बहनों के साथ 39 लाख रूपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने करीम और अशफाक दो भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था लेकिन आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्ज़ी लगाई गई थी लेकिन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी के साथ ही स्थाई जमानत की अर्जी भी खारिज कर 39 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दोनों भाइयों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है
करीम और अशफाक ने दो बुज़ुर्ग सगी बहनों को दुकान, भूखंड का सौदा किया 39 लाख रूपए के चेक ले लिए, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक और व्यक्ति से 50 लाख रूपए इसी भूखंड के नाम पर वसूल लिए हैं जो सीधे तौर पर खुली धोखाधड़ी है पीड़ित बहनो के अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया पीड़ित बहनों ने शिकायत 1 मई 25 को की थी, लेकिन पुलिस ने 12 दिन बाद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद उनकी जमानत अर्जियां खारिज होने पर कोर्ट के द्वारा दोनों भाइयों को जेल भेजा गया है मिठाई कारोबारी करीम और अशफाक ब्रोकरी का धंधा भी करते हैं जिन्हें भाजपा नेताओं का खुला समर्थन भी प्राप्त है इसी के चलते दोनों भाइयों के द्वारा दुकान और भूखण्ड को एक से अधिक लोगों के साथ सौदा कर धोखाधड़ी की है।

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