डीजे संचालकों के विरोध के बीच कलेक्टर की दो टूक बिना अनुमति नहीं बजेंगे डीजे

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बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) ध्वनि प्रदूषण को लेकर सरकार के निर्दोषों के तहत अब स्वतंत्र रूप से लाउड स्पीकर डीजे नहीं बज सकेंगे कोलाहल अधिनियम के तहत सभी को एक दायरे में लाने तथा ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थलों को भी बाहर नहीं रखा गया है जिसके चलते सभी धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर नियमों के तहत उपयोग करने तथा निर्धारित डेसीमिल पर उनके उपयोग की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेने के बाद की जाएगी सरकार के इस निर्णय से डीजे संचालकों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित होने के चलते शहर के डीजे संचालको ने जनसुनवाई में अपनी बात रखी जहां इन्हें स्पष्ट रूप से कलेक्टर ने दो टूक में कहा कि डीजे के लिए नियमों के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमति के बाद केवल दो स्पीकर का उपयोग निर्धारित डेसीबिल के मान से ही किया जाएगा इसकी जांच के लिए कलेक्टर ने 8 टीमों का गठन किया है जो उड़न दस्ते के रूप में कार्य करेंगे इसके साथ ही डीजे संचालको को अस्पताल स्कूल और धार्मिक स्थलों के सक्षम डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी सरकार के इस निर्णय से डीजे संचालकों के समक्ष समस्या है कि वह किस प्रकार अपने रोजगार को चालू रख सकेंगे वहीं डीजे संचालक अपने व्यवसाय को लोन लेकर आरंभ किया डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलने से वह लोन की अदायगी के साथ परिवार का पालन पोषण भी प्रभावित होगा।

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